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Liability of Airlines for the Travel Agent
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ट्रैवल एजेंट के वादे पूरे करने को एयरलाइंस बाध्य
क्या था मामला शीर्ष अदालत ने बताया कि एयरलाइंस ने तय समय के बजाए देरी से सामान पहुंचाया। ऐसे में वह अपीलकर्ता को नुकसान की भरपाई के लिए हर्जाना देने को बाध्य है। शिकायकर्ता कंपनी ने जुलाई 1996 में एक एजेंट के जरिए सामान को विमान से अमेरिका भेजा। सात दिनों में डिलीवरी की बात कही गई थी। लेकिन डिलेवरी तय समय पर नहीं हुई।
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एयरलाइंस अपने ट्रेवल एजेंट के जरिए उपभोक्ता से किए गए वादे पूरा करने को बाध्य है। शीर्ष अदालत ने तय समय से एक विदेशी एयरलाइंस द्वारा समय से अमेरिका में समान डिलीवर करने में विफल रहने के मामले में यह फैसला दिया है। 11 साल पुराना मामला जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के 11 साल पुराने फैसले के खिलाफ दाखिल दोनों पक्षों की अपील खारिज करते हुए यह फैसला किया है। पीठ ने सुनवाई के दौरान इस बात पर विचार किया कि क्या एयरलाइंस अपने एजेंट के जरिए बुक समानों की तय समय में डिलीवर करने के लिए जिम्मेदार है?

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