Join the Discussion
Dearness Allowance: A Legal Right
Home  ⇨  Indian Law   ⇨   Dearness Allowance: A Legal Right
राज्य प्रशासन ट्रिब्यूनल ने कहा था- महंगाई भत्ता कानूनी अधिकार नहीं एजेंसी | नई दिल्ली कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार के कर्मचारियोें के महंगाई भत्ते (डीए) से जुड़ा राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का एक फैसला खारिज कर दिया। कोर्ट ने मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत दो महीने में यह मामला निपटाने का आदेश दिया है। जस्टिस देबाशीष कारगुप्ता की बेंच ने कहा कि रिवीजन ऑफ पे एंड अलॉउंस रूल, 2009 लागू होने के बाद से महंगाई भत्ता प्राप्त करना सरकारी कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है। राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने 2016 में कहा था कि महंगाई भत्ता कानूनी अधिकार नहीं है। यह राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक तरह का दान है। यह राज्य सरकार अपनी मर्जी से ही कर्मचारियों को देती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *