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अभिनेत्री प्रिया वारियर, आँख मारना अपराध नहीं : SC
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अभिनेत्री प्रिया वारियर के खिलाफ आपराधिक मुकदमे रद्द किए एजेंसी | नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण भारतीय अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में विभिन्न स्थानों पर दायर आपराधिक मुकदमे शुक्रवार को रद्द कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म में आंख मारने के दृश्य से किसी भी धारा का उल्लंघन नहीं होता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मलयाली फिल्म 'ओरु अदार लव' के डायरेक्टर उमर अब्दुल वहाब के खिलाफ दर्ज मुकदमे को भी रद्द करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता की बेंच ने तेलंगाना और महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर दायर मुकदमों को रद्द करने की मांग वाली प्रिया प्रकाश की याचिका मंजूर करते हुए कहा कि इससे संबंधित किसी भी आपराधिक मुकदमे की सुनवाई नहीं की जाएगी।
priya prakash

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