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चीफ जस्टिस की अनुमति बिना वकील नहीं कर सकते हड़ताल 
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भास्कर न्यूज | जबलपुर

हाईकोर्ट अपने अहम फैसले में हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल, उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघों और जिला अधिवक्ता संघों को आदेश दिया है कि वे चीफ जस्टिस की अनुमति के बिना एक दिन के लिए भी हड़ताल पर नहीं जाएंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि आदेश की नाफरमानी पर संबंधित पदाधिकारी पर कोर्ट में पैरवी करने पर पाबंदी के साथ काउंसिल और संघ का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अभी काउंसिल अाैर एसोसिएशन के पदाधिकारी हाइकोर्ट प्रशासन काे हड़ताल की केवल सूचना देते हैं। 

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